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शादी का वादा कर बलात्कार करनें के मामले में आरोपित को मिली जमानत



 06/Nov/20

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक राय व चंद्रहास भरद्वाज ने पैरवी की

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन मेन (यू.पी.एस.ई.बी.) सर्वेश कुमार पाण्डेय की अदालत ने शादी का वादा कर बलात्कार करनें के मामले मे आरोपित राहुल सिंह निवासी भूतेश्वर गली थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3160 सन् 2020 की सुनवाई के पश्चात हुई स्वीकृत।

अभियोजन के अनुसार वादिनी सराय गोवर्धन थाना चेतगंज निवासिनी ने मुकदमा दिनांक 21 सितंबर 2020 को समय 2.39 बजे अंतर्गत धारा 493,504 भा०द०स० वादिनी द्वारा थाना चेतगंज जिला वाराणसी मे इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराय गया की उसका लगभग पांच वर्ष से राहुल सिंह से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था, इसी बीच राहुल सिंह ने उसके साथ शारीरिक सम्बध स्थापित किया और शादी करने का वादा भी किया। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के उपरान्त पुलिस की विवेचना आरोप पत्र अंतर्गत धारा 376, 323, 504 भ०द०स० न्यायालय मे प्रेषित गया। मुक़दमा थाना चेतगंज में पंजीकृत किये जाने की याचना की गयी। जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा घोर विरोध किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता दीपक राय व चंद्रहास भरद्वाज ने बहस के दौरान कहा कि अभियुक्त राहुल का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जिसमें अभियुक्त निर्दोष है, उसको फर्जी कहानी बनाकर व फर्जी, कहाँ अभियुक्त ने कोई शादी का झांसा नही दिया था। आवेदक अभियुक्त को मुल्जिम बना है। अभियुक्त जिला कारागार वाराणसी मे निरुद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त राहुल सिंह द्वारा 50-50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो - दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।


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