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अनैतिक रूप से पत्नी से संबंध बनाने के मामले में आरोपित सास-ससुर की अग्रिम अन्तरिम जमानत मंजूर



 09/Nov/20

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने तर्क दिया

जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने 498-A, 323, 504, 506, 507, 342, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 3 4 1961, साथ ही 377 अनैतिक रूप से पत्नी आभा पांडेय से यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपित पति दीपक पांडेय के बाद सास - ससुर ग्राम सरहरी, थाना लोहता निवासी की अग्रिम अन्तरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित सास गीता पांडेय - ससुर चंद्रभान पांडेय द्वारा पचास-पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें देने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करनें की दशा में जमानत पर छोड़ देने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार आभा पांडेय ने लोहता थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि मेरी शादी दिनांक 1 दिसम्बर 2014 को दीपक पांडेय निवासी ग्राम सरहरी पोस्ट बनकट थाना लोहता के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। शादी में हमारे मायके वाले 35 से 40 लाख रुपये खर्च किए थे। विवाह के बाद विदा होकर मैं अपने ससुराल आई। उसी के बाद मेरे ससुराल वालें जिसमें मेरे पति दीपक पांडेय, सास गीता पांडेय, ससुर चंद्रभान पांडेय, जेठ आलोक पांडेय, जेठानी ज्योति, नन्द प्रियंका व दीपक का मामा राजेश शुक्ला सभी मुझसे 15 लाख रुपये दहेज की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उक्त सभी लोग 12 जून 2016 को साजिश के तहत एक राय होकर मेरे कमरें आये तथा हमें भद्दी भद्दी गालियां देने लगें। तथा सभी हत्था पाईं करनें लगे। फिर सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा और कमरें मे बंद कर दिया। तथा बाहर से ताला बंद करके मेरे कमरें की बिजली भी काट दिये। मैं सारी बात सुबह फोन करके अपने मायके वालों को बुलाया तो वे लोग उसके साथ भी मारपीट पर उतारु हो गये। मेरे पति मेरे साथ हमेशा अनैतिक सम्बन्ध बनाता था। तथा मेरे द्वारा मना करनें पर हमेशा मारते पिटते थें। उक्त सभी लोग मेरी हत्या करनें की योजना भी बना रहे थें, लेकिन मेरे मायके वाले आये तब मेरी जान बची मेरे बड़े जेठ मुकेश पांडेय जेठानी जैमिनी पांडेय जो बाहर रहते थें वे भी मुझे फोन पर बराबर धमकी देतें रहते हैं।


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