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बनारस में आतिशबाजी के विक्रय व प्रयोग पर 9 से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा : डीएम कौशल राज शर्मा



 11/Nov/20

एनजीटी न्यायालय ने वाराणसी जनपद में आतिशबाजी के प्रयोग और बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने बताया कि एनजीटी न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रैकर्स) के बिक्री /प्रयोग के संबंध में पारित आदेश के क्रम में वाराणसी जनपद के ए.क्यू. आई. की स्थिति वेरी पुअर की श्रेणी में पाई गई है, जिसके अंतर्गत एन.जी.टी. न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि जनपद वाराणसी में भी पटाखों की बिक्री एवं प्रयोग पर 9 नवंबर की मध्य रात्रि से 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाता हैं।जिलाधिकारी ने जनपद वाराणसी में तत्काल प्रभाव से सभी आतिशबाजी बेचने वालों का लाइसेंस स्थगित कर दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों के द्वारा आतिशबाजी क्रय भी कर लिया गया है, उनके भी प्रयोग पर 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी सहित सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं तथा जनसामान्य को इस आदेश के बारे में जागरूक करते हुए अवगत कराएं की किसी भी दशा में आतिशबाजी का प्रयोग जनपद में न करें।

 


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