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मतदान दिवस को क्षेत्र की समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बन्द रहेंगे : कौशल राज शर्मा



 18/Apr/21

वाराणसी के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय

पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम,1962 (0प्र0 अधिनियम संख्याः 26, सन-1962) की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के क्रम में मतदान दिवस 19.04.2021 को, उक्त समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ पंचायत निर्वाचन के संबंध में मतदान किया जाना है, 0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम,1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की जाती है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दिनांक या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

 


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