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ऑक्सीजन प्लान्ट मै. कामरूप इण्डस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, दरेखू, जगतपुर, थाना रोहनियां में शीघ्र होगा शुरू



 26/Apr/21

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से संकमित व्यक्तियों के समुचित उपचार हेतु ऑक्सीजन की बढ़ी आवश्यकता एवं मरीजों का जीवन बचाने हेतु एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा-(2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों एवं The Epidemic Diseases Act. 1897, Disaster Management Act. 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 के विनियमावली 2020 के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्गत बाध्यकारी आदेश के तहत् कोरोनो वायरस के संक्रमण की रोकथाम/उपचार हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में ऑक्सीजन प्लान्ट मै0 कामरूप इण्डस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, दरेखू, जगतपुर, थाना रोहनियां, वाराणसी को भवन/परिसर एवं उनमें उपलब्ध यंत्र/संयंत्र, मानव संसाधन, रूम्स, फर्नीचर्स, बिजली जनरेटर, ऑक्सीजन प्लान्ट, पेयजल सुविधा, वाशरूम, सिलेण्डर, वाहन आदि प्रबंधन सुविधाओं सहित अधिग्रहित करते हुए उपरोक्त ऑक्सीजन प्लान्ट इकाई के प्रबन्ध तंत्र को निर्देशित किया गया है कि वे अपने उक्त सन्दर्भित प्लान्ट के भवन/परिसर को कोविड-19 से प्रभावित रोगियों के समुचित उपचार हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत भवन/परिसर एवं आवश्यक यंत्र/संयंत्र, मानव संसाधन, रूम्स, फर्नीचर्स, बिजली जनरेटर, ऑक्सीजन प्लान्ट, पेयजल सुविधा, वाशरूम, सिलेण्डर, वाहन आदि प्रबंधन सुविधाओं सहित सुसज्जित कराकर तत्काल जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त (उद्योग), जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र को अवगत करायें।

उक्त आदेश के अनुपालन में कोई भी अवरोध करना राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही तथा इससे उत्पन्न विफलता को उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्याः 548/पॉच-5-2020, दिनांक: 14.03.2020 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 40-3-2020-डीएम-1(ए) दिनांकितः26.03.2020 का उल्लंघन मानते हुए उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा यह भी बताया गया इस क्षेत्र में ऑक्सीजन निर्माण से जुड़े अनुभवी उद्यमियों से अनुबन्ध के आधार पर उक्त ऑक्सीजन प्लान्ट चलवाया जायेगा, ताकि अनेकों लोगों का जीवन बचाया जा सके। ऑक्सीजन निर्माण से जुड़े अनुभवी इच्छुक उद्यमी दिनांक: 26.04.2021 (सोमवार) सायं 7:00 बजे तक अपना आवेदन पत्र कार्यालय-उपायुक्त (उद्योग), जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में अथवा ई-मेल dcdicvaranasi@ gmail.com पर उपलब्ध करा सकते हैं।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कोरोना से संकमित मरीजों का समुचित उपचार करना, मरीजों को आवश्यक दवाईयां व ऑक्सीजन उपलब्ध कराना एवं उनके जीवन की रक्षा करने हेतु हर संभव बन्ध एवं प्रयास करना है।

 


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