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धोखाधड़ी के मामले में होटल व्यवसायी को मिलीं जमानत



 24/Nov/21

सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपित की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। बड़ादेव, कोदई चौकी थाना दशाश्वमेध निवासी व श्रीराम इंटरनेशनल होटल के मालिक आरोपित सुनील कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जानें की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक उपाध्याय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव थाना निवासी वादी शिवबचन ने प्रार्थनापत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के माध्यम से परिवाद दर्ज कराया कि 20 जनवरी 2013 को दोपहर लगभग 2:00 बजे विपक्षी अभिषेक नाग तथा सुनील कुमार सिंह उसके स्थान पर आए। परिवादी ने उन्हें रूपये 51600 नगद दिया जिसकी कोई प्राप्ति विपक्षियों ने उसे नहीं दी और कहा कि पूरा पैसा देने पर सब की प्राप्ति एक साथ दी जाएगी। विपक्षियों ने कहा कि अब जो पैसा बकाया है वह पैसा मे.डी.एन.ए. मोबाइल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की वाराणसी स्थित एसोसिएट ब्रांच मे0 श्रीराम कम्युनिकेशन द्वारा प्राप्त किया जाएगा और जो व्यक्ति पैसा प्राप्त करेगा वह रसीद लिखकर आपको दे देगा और आश्वासन दिया गया कि उसका पैसा कभी डूबेगा नहीं और उसे अवश्य ही सुपर डीलरशिप मिल जाएगी। 25 फरवरी 2013 को 2:00 बजे दिन तथा 5 मार्च 2013 को 3:00 बजे दिन में उसके उपरोक्त प्रतिष्ठान पर मे0 श्री श्रीराम कम्यूनिकेशन वाराणसी के सीनियर सेल्स एक्जीक्युटिव अभिषेक सिंह राजपूत आए और उससे 164400 रुपया जमानत धनराशि में मध्य में 64800 रूपया तथा रूपये 50000 नगद प्राप्त किया और अभिषेक सिंह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में उपरोक्त धनराशि कंपनी की ओर से उससे प्राप्त कर एक रसीद लिखा। विपक्षियों द्वारा उसे सुपर डिस्टीब्यूटर नहीं नियुक्त किया गया और डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे भी उसके खाते से निकाल लेती रही। अभियुक्त ने श्रीराम कम्युनिकेशन के कार्यालय श्रीराम इंटरनेशनल होटल गोदौलिया वाराणसी में जाकर सुनील सिंह उसका जमानत का 166400 जमानत धनराशि को वापस करने को कहा तो उसके द्वारा यह कहा गया कि तुम बराबर पैसे का तगादा कर रहे हो और 21 जुलाई 2014 को पैसा वापस करने के लिए उसे 11:00 बजे दिन में बुलाया। 21 जुलाई 2014 को जब 11:30 बजे वह श्रीराम इंटरनेशनल होटल पर गया तथा जमानत राशि वापस करने के लिए कहा तो विपक्षियों ने उसे गाली गुप्ता देते हुए कुछ सादे कागजात व स्टाफ कागज पर उसका जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवा लिए और जान से मारने की धमकी दी है।


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