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लूट के मामले में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दो आरोपितों को मिली जमानत



 02/Dec/21

लूट के मामले में मुठभेड़ में गिरफ्तार दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (प्रथम) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने खलासपुर, भभुआ - कैमूर (बिहार) निवासी महताब आलम व मन्जूर आलम को पचास - पचास हजार रुपए की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार रामनगर थाना प्रभारी 29 अक्टूबर 2021 को टेंगरामोड के समीप वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सिगरा थाना प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि लूट के मामले में दो वांछित अपराधी रामनगर की ओर आ रहे हैं। हमलोगो द्वारा उनका पिछा किया जा रहा है। इस सूचना पर रामनगर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक बाईक से दो बदमाश आते दिखाई दिये। दोनों ओर से पुलिस को घेरा देख बदमाशों ने मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। जिसमें दोनों बदमाशों के पैरो में गोली लगी और वह वहीं गिरकर छटपटाने लगे। मौके पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। पूछताछ में बदमाशों ने 12 अगस्त 2021 को त्रिपोलिया गेट के समीप स्कूल से लौट रहीं एक शिक्षिका का चेन लूटने समेत अन्य लूट की घटनाओं में शामिल होने की बात कही। उसी शिक्षिका से लूट के मामले में बुधवार को दोनों आरोपितों को अदालत से जमानत मिल गयी।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान इनके पास से चेन बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने फर्जी जुर्म स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मुल्जिम बना दिया है। अदालत ने पत्रावली के बाद आरोपितों को जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत दे दी।


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