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रियल एस्टेट कंपनी 'नीलगिरी' के सीएमडी, एमडी समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज



 03/Dec/21

रुपया कमाने का प्रलोभन देकर लोगों से निवेश कराकर उनकी रकम हड़पने के मामले में आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली। मुकदमा दर्ज कराने वालों से किया गया समझौता काम नहीं आया और गुरुवार को अदालत ने नीलगिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेतगंज थाना क्षेत्र के सरायगोवर्धन मोहल्ला निवासी विकास सिंह, कंपनी की एमडी उनकी पत्नी रीतू सिंह और लक्सा थाना क्षेत्र के मीरबाग निवासी कर्मचारी प्रदीप यादव की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। तीनों आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला निवासी शंकर मण्डल व बालेश्वर साव ने मलदहिया स्थित नीलगिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी विकास सिंह व एमडी रीतू सिंह के खिलाफ चेतगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों का आरोप था कि कंपनी के इन पदाधिकारियों ने कम समय में उक्त कंपनी द्वारा अधिक रकम देने का प्रलोभन देकर उससे रुपया जमा कराए। कुछ माह तक तो कंपनी द्वारा रकम तो दी गई लेकिन बाद में देना बंद कर दिया गया। जब उनलोगों ने सीएमडी से मिलकर अपनी रकम की मांग की तो उन्हें रुपया देने से मना कर दिया।


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