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सौरभ पांडे पर साढ़े छह करोड़ हड़पने के आरोप में SSB GROUP ने 74वां मुकदमा दर्ज कराया



 08/Nov/19

रियल स्टेट कंपनी श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट के निदेशक कि तहरीर के आधार पर रविवार को लखनऊ निवासी बिल्डर सौरभ पांडेय के खिलाफ कैंट थाना में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। यह करवाई अदालत के आदेश पर की गई है। धोखाधड़ी के आरोप में यें 74वां मुकदमा हैं। सौरभ पांडेय तिहाड़ जेल दिल्ली में निरुद्ध है।

श्री साईं बाबा कंपनी के निदेशक सतीश सिंह ने क्लाउन टाइम्स को बताया कि सौरभ पांडेय की कंपनी मेसर्स प्रापुलेरिटी होम्स लिमिटेड कंपनी की लखनऊ स्थित पांच फ्लैटों के टावर की (एफ.एस.आई) तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये में इन शर्तों पर रजिस्ट्री करायी थी कि जो फ्लैट सौरभ पांडेय की कंपनी द्वारा बुक कर ग्राहक से एडवांस लिया गया, वह पैसा सौरभ पांडेय सतीश सिंह की कंपनी को वापस कर देंगे। सौरभ की कंपनी द्वारा कई ग्राहकों से छह करोड़ साठ लाख रुपये एडवांस बुकिंग के नाम पर लिया गया था जो सौरभ के कहने पर उनके ग्राहक को सतीश सिंह की कंपनी श्री साईं बाबा द्वारा यह लेटर दिया गया कि सौरश पांडेय द्वारा जो भी पैसा लिया गया है उसको हमारी कंपनी मानने के लिए तैयार है। सौरभ पांडेय द्वारा ग्राहक के पैसे का जो चेक दिया था वह उस समय लगाने पर बाउंस कर गया। पता लगाया गया तो सामने आया कि सौरभ के खाते में कभी उतना पैसा ही नहीं था कि उनका भुगतान किया जा सके। जिससे बहुत सारे ग्राहकों के श्री साईं बाबा द्वारा प्रापर्टी के पैसे को मान कर एग्रीमेंट कर दिया गया और बाकी लोग यह पैसा मिला था उसको श्री साईं बाबा कंपनी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सौरभ द्वारा जो छह करोड़ साठ लाख का चेक बाउंस होने पर श्री साईं बाबा कंपनी के निदेशक ने उनके उपर मुकदमा किया। यें चेक बाउंस होने के बाद भी कंपनी अपने ग्राहकों के साथ खड़ी हैं। श्री साईं बाबा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए हमेशा सिरियस रहतीं है। ग्राहकों के साथ किसी तरह का भेद भाव नहीं होंगा वह पैसा मिले या ना तब भी उनका फ्लैट शेष लेकर कंपनी देनें के लिए तैयार खड़ी रहती हैं।

इंस्पेक्टर कैंट अश्वनी चतुर्वेदी ने बताया कि सौरभ को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के मामले में बीते अगस्त महीने में जेल भेजा गया था। दर्ज मुकदमे की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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