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सपा सरकार में मंत्री रहें शकील अहमद बबलू के भाई के हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश्वर शुक्ल की अदालत ने शेखू हत्याकांड मामले में विचारण के दौरान आरोप सिद्ध न होने पर आरोपित शाहरुख, वाजिद, बड़े मिर्जा उर्फ जियाउद्दीन, फैजी हसन, फैजान, राहुल बिंद, सनी सेठ उर्फ मनीष, शेख मिर्जा व शानू मिर्जा उर्फ नाजिम को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार कुंदीगढ़ टोला, दालमंडी निवासी मो. कलीम ने 11 सितंबर 2012 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 11 सितंबर को सुबह 7 बजे घर से निकलकर क्षेत्र में ही दालमंडी स्थित ताज होटल के पास खड़ा था, तभी वहां पूर्व मंत्री शकील अहमद बबलू का भाई शेखू उर्फ शोएब भी आया। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और शेखू उर्फ शोएब को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। गोली लगते ही शेखू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर वहां से फरार हो गए। आनन-फानन में आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।