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चिकित्सकों पर धारा 304 में एफआईआर गलत : डॉ संजय राय



 14/Jan/20

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.संजय राय के नेतृत्व में चिकित्सकों के प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा से उनके कैम्प कार्यालय मिलकर एक मरीज की मृत्यु के मामले में डॉ.एम एम लाल व अन्य चिकित्सकों पर धारा 304 में एफआईआर दर्ज करने गलत ठहराया है और मांग की है कि इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।

आईएमए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.संजय राय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जज की बेन्च ने 2005 में ही यह निर्णय दिया कि यदि किसी चिकित्सक के खिलाफ मरीज के मृत्यु के मामले में शिकायत दर्ज होती है तो उसकी जाँच 304 ए में ही होनी चाहिए और मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आने तक चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्यवाही नही होनी चाहिए। वीडीए द्वारा भी चिकित्सक की क्लिनिक सील किया जाना गलत है क्योंकि उनकी क्लिनिक नियमानुसार सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत है। चिकित्सक की क्लिनिक का सील तुरन्त हटाना चाहिए। प्रशासन को एक पत्रक प्रेषित हुए कहा गया है कि चिकित्सक की क्लिनिक पर मारपीट करने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ उनकी दी हुई तहरीर पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नही किया हुआ है। पुलिस प्रशासन को चिकित्सक की तहरीर पर तोडफ़ोड़ व मारपीट करने वालों के खिलाफ नियमानुसार 'मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 3 ' व अन्य धारा लगानी चाहिए।

प्रतिनिधि मंडल आईएमए में आईएमए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.संजय राय, डॉ.अजित सैगल, डॉ.कुसुम चन्द्रा, डॉ.केपी अग्रवाल व डॉ.कार्तिकेय सिंह सहित अन्य चिकित्सक शामिल थे।

 


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