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डॉ संजय राय प्रदेश उपाध्यक्ष आइएमए की शहर के सभी चिकित्सकों से अपील



 25/Mar/20

अतिआवश्यक अतिमहत्वपूर्णसभी सम्मानित आइएमए चिकित्सक सदस्यों, क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम संचालकों से निवेदन है कि जिलाधिकारी महोदय श्री कौशल राज शर्मा द्वारा जनहित में जारी आदेश का पालन करते हुए सहयोग करें।

जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जनहित में जारी आदेश

अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर फोकस करने के लिए जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक पर सामान्य ओपीडी 29 मार्च तक बंद की जाती है। इसमें केवल इमरजेंसी और सर्दी,कोल्ड, फ्लू, बुखार सम्बन्धी मरीज देखें जाएंगे। इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी की इमरजेंसी देखी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्ट में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार, कोरोना की ओपीडी चलाई जाएगी। गैर जरूरी मरीज फोन से ही अपने डॉक्टर से सम्पर्क कर सीधे दवा खरीदें और संक्रमण से बचे।

यह आदेश जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनाँक 21 मार्च 2020 से प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 


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