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अधिवक्ता शशिकांत राय चुन्ना व शैलेन्द्र सिंह सरदार की दलील से राजू सेठ को मिली जमानत



 14/Jul/20

अपर जिला जज (प्रथम) पीके सिंह की अदालत ने ने सोने की चेन लूटकर गलाकर टिकिया बनानें के मामले में औसानगंज थाना जैतापुरा निवासी आरोपित राजू सेठ ऊर्फ सोहनलाल सेठ की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता शशिकांत राय "चुन्ना राय" व शैलेन्द्र प्रताप सिंह "सरदार" ने पक्ष रखा।

विद्वान फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत राय ऊर्फ चुन्ना राय व शैलेन्द्र प्रताप सिंह "सरदार" ने तर्क दिया कि अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है आवेदक आरोपित राजू सेठ उर्फ सोहनलाल सेठ नामजद नहीं है। उसके ऊपर लूट कारित करने का आरोप भी नहीं है। लूट कारित करने का आरोप मनोज शुक्ला व लालू ठठेरा उर्फ बाला लखंदर पर है। इन्हीं अभियुक्तगढ़ के बयानों के आधार पर आवेदक व अन्य सह- अभियुक्तगण को संलिप्त किया गया है। आवेदक की भूमिका यह बताई गई है कि वह लूट का माल गला कर टिकिया बनाता है, जो कि विश्वसनीय नहीं है। आवेदक के पास से जो माल बरामद किया गया है वह आवेदक का नहीं है। आवेदक राजू सेठ का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा आरोपित किया गया है।

अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त द्वारा पचास हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करनें पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

अभियोजन के अनुसार झुमा चक्रवर्ती निवासी कोल्हुआ विनायका बड़ी गैबी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 1 नवंबर 2019 को सुबह 9:05 बजे पुलिस चौकी सोनिया के रास्तें से मैं पैदल जा रहीं थी उसी दौरान पीछे से दो लोगों ने पुकारें ऐ रूक कहा जा रहीं हो, उसी वक्त मैं कुछ समझ पातीं कि उन्होंने मेरे गले से मेरा सोने का चेन छीन कर बाइक से भागते हुए धमकी दी और असलाह दिखाते हुए बोले की चिल्लाई तो गोली मार देंगे। एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने मास्क से अपना मुंह ढक रखा था। चैन की कीमत 65000 रुपये था।

 


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