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अभिषेक दूबे के तर्क से आरोपियों को मिली जमानत



 21/Jul/20

जौनपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/ विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) जौनपुर महेंद्र सिंह की अदालत ने लूट व छिनैती के मामले में ग्राम गद्दोपुर थाना जंसा जिला वाराणसी निवासी विनय उर्फ करिया ऊर्फ जयहिंद व दस हजार का इनामी सोनू यादव उर्फ सुनील यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने पचास-पचास हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक दूबे ने तर्क दिया।

जानें क्या है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा आशीष मिश्रा ने थाना जलालपुर जिला जौनपुर में प्राथमिक दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई 2020 को सुबह 7:15 पर घर से निकलकर एस.बी.आई. के ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे थे कि बाबूराम पाल के घर के पीछे पेशाब करने लगे। इतने में पीछे से आए स्प्लेंडर पलस बाईक सवार दो बदमाश बाईक पर रखा बैग लेकर भाग गए। वादी अभिषेक मिश्रा हल्ला मचाते हुए अपनी बाईक से पीछा किया तो बदमाश असलहा लहराते हुए चौराहे की तरफ भाग निकले बैंक में दो मोबाईल व ₹50000 तथा कुछ पासबुक व अन्य कागजात थे।

जानें क्या दिया अभियुक्तों के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक दूबे ने तर्क

अभियुक्त विनय उर्फ करिया उर्फ जयहिंद व दस हजार का इनामिया सोनू यादव उर्फ सुनील यादव के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक दूबे ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। प्रार्थी को परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी को पुलिस घर से पकड़ कर थाने ले गई और फर्जी चालान कर दिया। कहां अभियुक्त विनय उर्फ करिया ऊर्फ जयहिंद और सोनू यादव सुनील यादव 13 जून 2020 से जेल में है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध रजिस्टर द्वारा परीक्षण की है जमादार प्राप्त है। अतः याचना किया कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

 

कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

कोर्ट ने अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक दूबे एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों को मुबलिग 50- 50 हजार की दो जमानतें तथा इतने ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

 


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