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छेड़खानी व लूट के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश



 31/Jul/20

अधिवक्ता अनुज यादव व विपीन शर्मा ने पैरवी की

छेड़खानी व मारपीटकर पैसे लूट लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने जरियारी (चोलापुर) निवासी ओमकार चौहान, जईतपुर (जफराबाद), जौनपुर निवासी राहुल चौहान व देवराई, चोलापुर निवासी सुनील कुमार राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश चोलापुर पुलिस को दिया है। अदालत ने यह आदेश चोलापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी मुनीब चौहान की ओर से दी गयी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

अदालत में मुनीब चौहान ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में आरोप था कि 28 जून 2020 को वह अपनी पुत्री कविता की विदायी कराकर अपने निजी कार से वापस अपने घर आ रहा था। रात्रि करीब 8.30 बजे जब सिन्धोरा चौमुहानी पर पहुंचा, तभी एक मोटर साईकिल (यूपी 50 एएस 1312) से तीन युवक तेजी से आकर मेरी कार में दाहिने से टक्कर मार दिये। विरोध करने पर तीनों लोग उसे भददी-भददी गालियां देने लगे। समझाने बुझाने के उपरान्त प्रार्थी अपनी पुत्री को लेकर अपने गांव लखनपुर के लिए चल दिया। लखनपुर चौराहा से 500 मीटर पहले उपरोक्त तीनों मोटर साईकिल सवार मेरी गाडी के आगे अपनी गाड़ी खडा कर मेरी गाड़ी रोक दिये तथा भददी-भददी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए गेट खोलकर मेरी पुत्री कविता को बेइज्जत करने की नियत से उसके कपडे खीच कर फाड़ दिये और उसके पर्स में रखा 4500 रूपया, सोने की सिकडी व कान झुमका छीन लिये। जब उसने शोर मचाया तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। घटना की सूचना थाने व उच्चाधिकारियों को देने के बाद भी जब कोई कारवाई नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।

 


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