मदरसा दायतुल इस्लाह के सेक्रेट्री रिज़वान अहमद द्वारा मदरसे का लाखो रुपया घोटाला करने के मामले में जमानत पर सुनवाई एक बार फिर टली। अपर जिला जज लोकेश राय की अदालत में 6 अगस्त को ज़मानत पर सुनवाई होनी थी पर कचहरी परिसर में कई अधवक्ताओ और कर्मचारियों को कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने पर ज़िला जज ने कचहरी बंद करने का आदेश दिया। 10 अगस्त को कचहरी खुलने पर मुक़दमे में सुनवाई की तिथि नियत की जाएगी। गौरतलब है कि मदरसा दायतुल इस्लाह के कोषाध्यक्ष जहांगीर आलम ने 2018 में जैतपुरा थाने में 45 लाख रुपये से अधिक के घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें जांच अधिकारी ने रिज़वान अहमद व बदरुद्दीन के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभियुक्त में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को एक माह के अंदर निचली अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था। अभियुक्त रिज़वान अहमद ने 30 जून को अदालत में समर्पण किया जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले में वादी की तरफ से अनुज यादव, विपिन शर्मा, जे पी सिंह, श्रीनाथ त्रिपाठी सहित कई अधिवक्ताओं ने ज़मानत का विरोध कर रहे हैं।