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अवैध वसूली में लिप्त सिपाही की अग्रिम जमानत अर्ज़ी मंजूर



 10/Aug/20

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रामचंद्र की अदालत ने ट्रकों से अवैध वसूली करने के मामले में आरोपित रामपुर, रसड़ा (बिहार) निवासी आरोपित सिपाही तेज बहादुर यादव की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा के अनुसार मंडुआडीह थाना क्षेत्र में आए दिन ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना पर एसएसपी ने अपने पीआरओ को जांच करने का आदेश दिया। आदेश पर पीआरओ अजय मिश्रा 5 अगस्त 2020 को भोर में 4 बजे लहरतारा चौराहे पर पहुंचे और छिपकर देखा कि पिकेट पर तैनात दो सिपाहियों द्वारा ट्रकों को रोका जा रहा है और उनके इशारे पर एक प्राईवेट व्यक्ति द्वारा उक्त ट्रकों से पैसा लेकर उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा था। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर उक्त प्राईवेट व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वहीं मौके से पिकेट के दोनों सिपाही वहां से फरार हो गए। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रभाकर राय निवासी लहरतारा बौलिया (मंडुआडीह) बताया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने बताया कि वह पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही तेज बहादुर यादव व बलवंत कुमार द्वारा मुझसे अवैध वसूली कराई जाती हैं।

 


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