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कैट की माँग पर फ़ूड लाइसेंस से हटाई लेट फीस



 20/Aug/20

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ट्वीट एवं मेल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की थी कि COVID-19 को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं ओषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत लिए जाने वाले फ़ूड लाइसेंस पर लगने वाले विलम्ब शुल्क को 31 दिसम्बर तक हटा दिया जाये।

प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने दिनांक 29 जुलाई को ट्वीट एवं मेल के माध्यम सरकार से मांग की थी कि कोरोना के कारण व्यापारी समय से अपने सभी कानून का पालन करने में अछम है, अतः सरकार को सभी तरह की लेट फीस फिलहाल 31 दिसम्बर 2020 तक माफ़ कर देनी चाहिए, साथ ही नए लाइसेंस में स्थल के मुआयने को गैर जरुरी मानते हुए ई जाँच के आधार पर नए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए। सभी मांगों को मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शोभित जैन के द्वारा आदेश जारी कर दिया।

कैट वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष शैलेश वर्मा ने कहा कि इस कानून में लाइसेंस कि एक्सपाइरी से 30 दिन पूर्व नवीनीकरण के लिए शुल्क जमा कर आवदेन कर देना होता था। ऐसा ना करने पर प्रतिदिन 100 रूपए के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होता था। अब ऐसे लाइसेंस जो 1 अगस्त से 31 दिसम्बर के मध्य एक्सपायर हो रहे हैं उनसे आवेदन के समय विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा।

श्री वर्मा ने कहा कि कोविड -19 के कारण नए लाइसेंस में कार्य स्थल का मुआयना न हो पाने से लाइसेंस जारी नहीं हो पा रहे थे, किन्तु आदेश जारी होने से अब अधिकारी ई जांच कर लाइसेंस जारी कर सकेंगे। व्यापारी का भी उत्पीड़न नहीं होगा।


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