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आरोपित की जमानत मंजूर, अधिवक्ता शशिकांत राय 'चुन्ना' व शैलेन्द्र सिंह 'सरदार' ने पक्ष रखा



 28/Aug/20

विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय की अदालत ने चोरी के सामान के साथ पकड़े जाने के मामले में आरोपित राहुल सोनकर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत राय 'चुन्ना' व शैलेंद्र प्रताप सिंह सरदार ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार रामनगर थाने के उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा 2 जुलाई 2020 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान भगवान अवधूत समाधि स्थल के समीप पहुंचने पर दो संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वह वापस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे, तभी दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम दिनेश कुमार व राहुल सोनकर निवासी सेमरा, मुगलसराय बताया। तलाशी में उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल व एलसीडी टीवी बरामद हुई थी। इसी में से एक आरोपित राहुल सोनकर ने अपनी जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया।

 


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