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बीडीसी पति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर



 07/Sep/20

अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) संजीव सिन्हा की अदालत ने धोखाधड़ी कर अनाज हड़पने के मामले में आरोपित धरौहरा (चौबेपुर) निवासी बीडीसी पति राजेश यादव 'बागी' की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव निवासी सूबेदार ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह नागपुर ओंकार रोड लाइन्स के नाम से रिंग रोड कामगार नगर चौक, नागपुर (महाराष्ट्र) में ट्रांसपोर्ट चलाता है। उसके रॉड लाइन्स से जुड़े बलुआ, चन्दौली निवासी यशवंत यादव जो ट्रक चालक व मालिक स्वयं है ने 29 जनवरी 2020 को उसके ट्रांसपोर्ट से अपने ट्रक पर कुल 25 टन चना, चना का दाल व चना खुद्दी जो करीब 768 बोरी में पैक था को लादकर मसरक व छपरा में डिलेवरी देने निकला। लेकिन निर्धारित समय में जब ट्रक वहां नहीं पहुंची तो पार्टी ने पोन किया। इसपर जब सूबेदार ने चालक से मोबाइल पर पूछताछ की तो उसने बताया कि गाड़ी खराब हो गयी है और सिवान से 10 किमी पहले वह गाड़ी बनवा रहा है। इसके बाद चालक ने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिया। शक होने पर वादी ने खोजबीन की तो गाड़ी वाराणसी-गाजीपुर मार्ग पर कैथी के पास खड़ी थी और उसमें लदा सारा सामान गायब था। जिसके बाद सूबेदार ने चौबेपुर थाने में यशवंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के दौरान इस मामले में सह आरोपित पवन सिंह के बयान के आधार पर आरोपित का नाम प्रकाश में आया। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं अनुज यादव व बिपिन शर्मा ने दलील दी कि आरोपित का नाम सह आरोपित पवन सिंह के बयान के आधार पर आया है। जबकि पवन सिंह के मकान में लिए गए किरायेदारी वाले कमरों जिसमे से माल बरामद हुआ है। उसका वह न तो मकान मालिक है और न ही किरायेदार है। उसका उक्त मकान के किरायेदारी इकरारनामा में वह मात्र गवाह है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नही है। उसे उक्त मुकदमे में रंजिशन फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

 


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