अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय संख्या- 1) सर्वोत्तमा नागेश शर्मा की अदालत ने (आर्म्स एक्ट) एक नाजायज़ 315 बोर का चमंचा व जिंदा कारतूस बरामदगी के मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार वर्मा ऊर्फ दीपू वर्मा द्वारा 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें धारा - 441ए द०प्र०सं० के प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत करनें पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे दलील दिया।
अधिवक्ता अभिषेक दूबे का कथन है कि अभियुक्त का चालान फर्जी तरीके से किया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके पास कोई बरामदगी नहीं हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 11 सितंबर 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अन्य मुकदमों में अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में जमानत का आधार पर्याप्त है।