MENU

खुली मिठाई पर अब निर्माण एवं खराब होने की तिथि लिखना अनिवार्य नहीं



 29/Sep/20

कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मिठाई के दुकानदारों की मांग पर व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार से पत्र के माध्यम से मिठाई की दुकान पर ट्रे में काउंटर पर लगने वाली मिठाई पर निर्माण एवं खराब होने की तिथि लिखने की अनिवार्यता को समाप्त करने को कहा था।

प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने बताया कि तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतों के कारण मिठाई के दुकानदार इस नियम के विरोध में थें। कैट के द्वारा लगातार खाद्य मंत्रालय एवम खाद्य सुरक्षा एवं ओषधि प्रशासन प्राधिकरण पर दबाव के कारण इसको लागू करने की तिथि बढ़ाई जाती रही। दिनांक 25 सितंबर को खाद्य सुरक्षा एवम मानक प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शोभित जैन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

कॉन्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वाराणसी के जिला अध्यक्ष शैलेश वर्मा ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से नियम को लागू हो जाना था। एकतरफ अनलॉक के बाद भी मिठाई की दुकानों में बिक्री न के बराबर है ऊपर से यह नियम मिठाई के रेट को बढ़ा देते। शैलेश वर्मा ने कहा कि ऐसे कानून जो व्यवहारिक नहीं हो उनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस नियम के स्थगित होने से मिठाई बिक्रेताओं को बहुत राहत मिली है।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

1369


सबरंग