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चाकू से हमला करने के आरोपितों को मिली जमानत



 30/Sep/20

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व अजय पाल ने दलील दी।

मलबा साफ कराने के विवाद को लेकर चाकू से हमला करने के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने नई पोखरी, पिशाच मोचन निवासी आरोपित चिंटू श्रीवास्तव उर्फ अमित श्रीवास्तव व राजू उर्फ श्रवण श्रीवास्तव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

मलबा साफ कराने को लेकर हुआ था विवाद

अभियोजन पक्ष के अनुसार नई पोखरी, पिशाच मोचन निवासी रमाशंकर पाण्डेय ने 11 सितंबर 2020 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने दरवाजे के बाहर पड़े मलबा को साफ करवा रहे थे। उसी दौरान पड़ोस के रहने वाले चिंटू व राजू श्रीवास्तव सफाई का विरोध करते हुए गाली गलौज करने लगे। मना करने पर दोनों आरोपितों ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब उनका लड़का सर्वेश पाण्डेय बीचबचाव करने पहुंचा तो दोनों आरोपितों ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से उसपर हमला कर दिया। जिससे उसके बाएं हाथ का अंगूठा कटकर अलग हो गया। इसबीच जब लोग जुटने लगे तो दोनों हमलावर उन्हें हत्या कर लाश गायब करने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

अधिवक्ताओं ने दलील में कहा पक्षकारों के मध्य क्रॉस एफआईआर है

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व अजय पाल ने दलील दी कि घटना के समय की तिथि प्राथमिकी में नहीं अंकित है। पक्षकारों के मध्य क्रॉस एफआईआर है, जिससे मामला आपसी मारपीट का ही केवल है। आरोपितों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली।


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