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IPL सट्टेबाजी करनें के मामले में तीन को मिली जमानत



 09/Oct/20

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी बिनीत सिंह व बृजपाल सिंह यादव पक्ष रखा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) दिवाकर कुमार की अदालत ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने के मामले में आरोपितों रामनगर निवासी दिवाकर अग्रवाल, भगवानपुर निवासीगण सिद्धार्थ मिश्रा व अभय प्रताप सिंह मोनू को जमानत दे दी। अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी बिनीत सिंह व बृजपाल सिंह यादव के अनुसार लंका थाना प्रभारी महेश पाण्डेय व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पांच अक्टूबर 2020 को क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर कैलाशपुरी कॉलोनी में अभय प्रताप सिंह उर्फ मोनू के मकान में आईपीएल मैच में सट्टा लगाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने उक्त मकान पर छापेमारी की। छापेमारी में मौके से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में पुलिस ने उनके कब्जे से 6.23 लाख रुपए व 6 मोबाइल फोन बरामद किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बिनीत सिंह व बृजपाल सिंह यादव ने दलील दी कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लंका पुलिस आरोपितों से अवैध धनउगाही करना चाहती थी, मना करने पर पुलिस ने फर्ज़ी ढंग से उन्हें आरोपितों को मुल्जिम बना दिया। पुलिस ने जो रुपये बरामदगी के दिखाए है, वो उनके व्यापार का पैसा है। अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।


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