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अधिशासी अभियंता से गाली गलौज, धक्का मुक्की व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 6 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर



 13/Oct/20

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व उनके सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ने तर्क दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव कमल पाण्डेय की अदालत ने भेलूपुर थाना अंतर्गत द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में बुलाये जाने के बाद विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा लगभग 150 सदस्यों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, अमर्यादित भाषा का प्रयोग व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित इन्द्रदेश राय, प्रवीण कुमार सिंह, विजय नारायण सिंह, राजू अंबेडकर, अवनीश मिश्रा व अशोक कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व उनके सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार वादी चन्द्रेश उपाध्याय अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना भेलूपुर पर दिनांक 19 अगस्त 2020 को समय लगभग 2:36 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि वादी दिनांक 14 अगस्त 2020 को विद्युत मजदूर संगठन के 4-5 सदस्यों को द्विपक्षीय वार्ता हेतु बुलाया गया था परंतु विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा लगभग 150 सदस्यों के साथ उनके विरुद्ध अवैध नारेबाजी, गाली गलौज करतें हुए कक्ष को घेर लिया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की की गयी। शोर सुनकर जब उनके कार्यकाल के अन्य कर्मचारीगण आये तो संगठन के लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दिया तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया।

वरिष्ठ हरिशंकर सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने के पक्ष में दलील दी कि आरोपितों को महज जेरवार, परेशान व बेइज्जत करनें की गरज से रंजिशन साजिश करके पुलिस को मिलाकर षड्यंत्र रचकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा फंसा दिया गया है। अदालत ने विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के तर्कों को स्वीकार करते हुए अभियुक्तों द्वारा पचास - पचास हजार के बंद पत्र पर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।


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