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अभद्र टिप्पणी के मामले में अभियुक्त की अन्तरिम जमानत मंजूर



 13/Oct/20

प्रभारी जिला जज राजीव कमल पांडेय की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दीपक व मोमबत्ती जलाये जानें हेतु देशवासियों से अपील के विरोध में अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपित आसिफ अली कालिका बाजार, थाना कपसेठी निवासी की अन्तरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने अभियुक्त आसिफ अली द्वारा पचास- पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें देने पर अन्तरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व मनीष राय ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त कपसेठी थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने 5 अप्रैल 2020 को क्षेत्र में गश्त पर थें इस दौरान साईबर सेल में तैनात आरक्षी सुनील चौहान ने मोबाइल से बताया कि कालिका बाजार, थाना कपसेठी निवासी आसिफ अली नामक व्यक्ति अपने फेसबुक आईडी से लाकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2020 की रात्रि में दीपक व मोमबत्ती जलाये जानें हेतु देशवासियों से अपील की गई थीं, जिसके विरूद्ध में आरोपित आसिफ अली ने अभद्र टिप्पणी व आपत्ति जनक पोस्ट शेयर कर रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम उसके तलाश में जुट गई, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि लाकडाउन के कारण आरोपित आसिफ अली अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। जिसके बाद पुलिस टीम छापा मारक उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से मिली मोबाइल से जांच की गई तो उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व आपत्तिजनक पोस्ट पाया गया। जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया गया।

 


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