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अनिल यादव के दो हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज



 13/Oct/20

तीज के त्योहार के दिन गाड़ी खड़ा करने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपित विवेक द्विवेदी व सूरज द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बिनीत सिंह व एडीजीसी कैलाश नाथ ने जमानत का विरोध किया।

अभियोजन के अनुसार गायत्री नगर कॉलोनी, सिरगोवर्धनपुर निवासी सुनील यादव उर्फ करिया ने लंका थाना में 21 अगस्त 2020 को प्रथमिकी दर्ज कराया था। आरोप था कि उसका भाई गोरख यादव उर्फ अनिल यादव अपनी बाइक लेकर कॉलोनी में ही मोमोज खाने के लिए शाम को गया था। उसी दौरान कॉलोनी के ही रहने वाले रोशन द्विवेदी से गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद रोशन द्विवेदी, विवेक द्विवेदी व सूरज द्विवेदी ने उसके भाई को गोली मार दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए वादी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मृतक के शरीर पर 1 फायर के अलावा 12 चोटों के निशान पाये गये हैं, जिससे यह प्रतित होता है कि आरोपियों का कृत्य बहुत ही जघन्य है। मामूली विवाद में इस तरह से किसी को गोली मारकर हत्या करना अपने आप में आरोपितों का जघन्य कृत्य प्रदर्शित करता है। ऐसे में आरोपितों को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 


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