अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने आरोपी को रिहा करवाया
प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित चंदन सिंह द्वारा जमानत स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा पचास पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू जिसमें एक परिवारिक सदस्य हो, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।अदालत में बचाव पक्ष की ओर से उ. प्र. बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने तर्क दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के अनुसार आरोपित चंदन सिंह को परेशान करनें की नीयत से रंजिशन साजिश करके षड्यंत्र रचकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को मिलाकर उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। बरामद मोटरसाइकिल को किसी चोरी की घटना से सम्बध्द नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त 3 अक्टूबर 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध है।
अभियोजन के अनुसार प्रभारी चौकी उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव 2 अक्टूबर 2020 को अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस चौकी राजातालाब से रवाना होकर क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग/ वाहन में जंसा रोड वीरभानपुर नहर क्रासिंग पर नामूर थें कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वीरभानपुर गांव की तरफ से जंसा रोड पर आ रहे थे जिसे रोकने के लिए पुलिस द्वारा संकेत दिया गया तो अचानक पीछे मुड़कर भागना चाहे जिन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम प्रमोद कुमार पटेल व दूसरे ने अपना नाम चंदन सिंह और पता बताया। भागने का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि वे लोग यह मोटरसाइकिल कचहरी थाना कैंट से चुराए थे जिसे जंसा की तरफ बेचने के लिए जा रहे थे। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को देखा गया तो उस पर नंबर प्लेट नहीं था। बरामद मोटरसाइकिल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया व पकड़े गए व्यक्तियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया।