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धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपित की ट्रांजिट रिमांड निरस्त



 19/Nov/20

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र यादव की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त रमेश सिंह, शिवपुर थाना निवासी को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मामले में ट्रांजिट रिमांड प्राथना पत्र को निरस्त कर दिया।

अदालत में आरोपित रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय "चुन्ना", शैलेन्द्र प्रताप सिंह "सरदार" व विपीन शर्मा ने अदालत में ट्रांजिट रिमांड के विरुद्ध में बहस कर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पेश ट्रांजिट रिमांड निरस्त करा दिया।

अभियोजन के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस ने सिगरौली थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित रमेश सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बुधवार को सुबह गिरफ्तार करने शिवपुर उसके आवास पहुंची थी। आरोप है कि जब मध्य प्रदेश पुलिस उसे गिरफ्तार कर शिवपुर थाने ला रहीं थी उसी दौरान आरोपित के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। जिसमें एमपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर व आरक्षी पुलिस घायल हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल शिवपुर थाने के प्रभारी नागेश सिंह मौके पर पहुंच कर आरोपित रमेश सिंह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में बृहस्पतिवार को रमेश सिंह को एमपी ले जाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड देने की अपील की थी।

  


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