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गैंगरेप के आरोपित पत्रकार को मिली बड़ी राहत



 25/Nov/20

नाशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करने के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिली। विशेष न्यायाधीश लोकेश राय की अदालत ने नरिया, थाना लंका निवासी आरोपित मनोज कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व बिनीत सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार डीएलडब्ल्यू निवासी पीड़िता ने 24 फरवरी 2020 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका अपने प्रेमी से विवाद हो गया। जिसके बाद वह मदद मांगने के लिए जून 2018 में फुलवरियां निवासी संतोष सिंह के नदेसर स्थित कार्यालय पर गयी थी। जहां उसने अगले दिन रविवार को प्रेमी से मिलवाने की बात कहते हुए बुलाया। जब वह अगले दिन वहां पहुंची तो संतोष सिंह के साथ उनके एक पत्रकार मित्र मनोज श्रीवास्तव ने बातचीत करने के बहाने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। साथ ही उनका वीडियो बना लिया। होश में आने के बाद उनलोगों ने उस वीडियो को दिखाकर किसी से शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी देने लगे। बाद में मनोज ने उसकी अश्लील वीडियो अपने प्रेमिका और सहकर्मी शालिनी को दे दिया। जिसके बाद दोनों मिलकर उसे ब्लैकमेल करने लगे और उसका एक लाख 85 हजार रुपये भी हड़प लिया। इतना ही नहीं वह लोग उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आएदिन कहीं न कहीं बुलाकर खुद व अपने अन्य सहयोगियों से दुष्कर्म करते व करवाते रहते थे। इस मामले में गैंगरेप के मामले में आरोपित को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। बाद में पुलिस ने इस मामले में धारा 328 की बढ़ोत्तरी कर दी थी। जिसके बाद आरोपित ने न्यायालय में अर्जी देकर अग्रिम जमानत देने की अपील की थी।

 


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