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रियल एस्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी की बेल ख़ारिज



 26/Nov/20

कैंट थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी रियल स्टेट कम्पनी की निर्देशिका नीतू त्रिपाठी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपित नीतू त्रिपाठी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी कैलाश नाथ व वादिनी के अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व विकास यादव ने किया।

भियोजन के अनुसार वादिनी प्रतिमा वर्मा का आरोप था कि आरोपी महिला नीतू त्रिपाठी ने उसका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कम्पनी का खाता भारतीय स्टेट बैंक रथयात्रा शाखा में खोलकर फर्जी तरीके से अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए 49 लाख 78 हजार नगद और 14 लाख 17 हजार आरटीजीएस के जरिये नीतू त्रिपाठी व रविन्द्र कुमार द्वारा निकाल लिया गया। इतना ही नहीं आरोपिता द्वारा अपना आपराधिक कृत्य छिपाने के लिए कम्पनी का आडिट नही कराया गया, जबकि कम्पनी की निदेशिका वादिनी ने पद से इस्तीफा नही दिया गया था। उसका फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर उसके शेयर को बेईमानी से हड़पने की नियत से ऐसा किया गया। अदालत ने कहा आरोपी महिला के खिलाफ गैंगेस्टर समेत 7 मुकदमे लम्बित है जिसमे कई धोखाधड़ी से सम्बंधित है,इस मामले में विवेचक ने विवादित हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच कराया तब नमूना हस्ताक्षर वादिनी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाया।

 


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