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जानलेवा हमले के आरोपित की जमानत मंजूर



 26/Nov/20

जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित की जमानत मंजूर हो गयी। प्रभारी जिला जज लोकेश राय की अदालत ने छितौनी, लोहता निवासी सुनील कुमार सिंह को एक-एक लाख की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत राय 'चुन्ना', बिपिन शर्मा व शैलेन्द्र प्रताप सिंह सरदार ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार छितौनी, लोहता निवासी वादी मुकदमा सुरेश प्रसाद सिंह ने लोहता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 नवंबर 2020 को 12 बजे दिन में उसका लड़का आशीष कुमार सिंह खेत से घर आ रहा था। उसी दौरान घर के पास पहुंचने से पहले अरविन्द सिंह, अवधेश सिंह, सुनील सिंह व अनिल सिंह एक राय होकर ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से रोक कर लाठी-डंडे से मारने लगे। आशीष के शोर करने पर व बीच बचाव के लिए पहुंचने पर उसके दूसरे लड़के रजनीश सिंह को भी लाठी-डंडे से बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिये तथा सुनील सिंह आदि के परिवार के गोलू , आशीष व रजनीश सिंह के बुलेट को तोड दिये तथा आशीष के मोबाइल को तोड़ दिये और लगातार गाली देते रहे। गांव के राजीव सिंह, किशन सिंह आदि बहुत से लोगों ने बीच बचाव किया। जिससे उनकी जान बची। इस मामले में लोहता पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,149,307,323,504, 427 मुकदमा पंजीकृत किया था।

 


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