MENU

भाजपा विधायक सुशील सिंह हत्या के मामले में दोषमुक्त



 13/Oct/21

अभियोजन मामला साबित करने में पूरी तरह रहा असफल

प्रयागराज स्पेशल कोर्ट एमपी/ एमएलए ने सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुशील सिंह को साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह, अभिषेक तिवारी एवं अभियोजन पक्ष को सुन कर दिया है। वर्तमान में सुशील सिंह के उपर अब कोई अन्य मुकदमा नहीं रह गया है।

दरअसल यह घटना भदोही जिले के गोपीगंज थाने की है। यहां तैनात सिपाही यमुना प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह पुलिस लाइन इलाहाबाद में आरक्षी के पद पर तैनात है। 5 मार्च 2005 को सिपाही राधेश्याम सिंह, श्याम सुंदर सिंह, सहित अन्य सिपाहियों के साथ केंद्रीय कारागार नैनी से अभियुक्त अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू को अदालत में पेश करने के लिए सरकारी गाड़ी से वाराणसी ले गए थे। अदालत में पेशी के बाद वापस इलाहाबाद आ रहे थे। जब झरिया पुलिया जीटी रोड गोपीगंज पर पहुंचे तो पीछे से जान से मारने की नीयत से बदमाशों ने गोली और बम से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। और उस वक्त सभी लोग गाड़ी के फर्श पर लेट गए। अभियुक्त भी गाड़ी की फर्श पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब गोली बम चलना बंद हो गया तब हम लोगों ने भी गाड़ी से उतरकर फायर किया। जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। घटना में गाड़ी के ड्राइवर सर्वजीत यादव की मौत हो गई थी और सिपाही राधेश्याम सिंह व श्यामसुंदर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सके। अभियोजन मामला साबित करने में असफल रहा है।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

7874


सबरंग