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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित बरी



 12/Nov/21

एफटीसी (प्रथम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेतगंज थाने के दुष्कर्म मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने चौकाघाट निवासी आरोपित सन्नी सोनकर को प्रावधानों के अनुपालन में बीस हजार रुपये का व्यक्गित बंधपत्र देनें पर दोषमुक्त करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर सुनिल कुमार तिवारी, दुर्गेश गुप्ता व मनिष कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

शादी का झांसा देकर आरोपित ने बनाया शारीरिक संबंध

प्रकरण के मुताबिक पीड़िता ने 16 जून 2018 को चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि पड़ोसी लक्ष्मण सोनकर के साथ उसका भतीजा सन्नी सोनकर रहता है। सन्नी का परिवार महमूरगंज में रहता है। आरोप है कि जनवरी 2018 में सन्नी व उसके पिता रमेश सोनकर व बड़े पिता लक्ष्मण व छेदी कहे कि उन्हें खुशबू सन्नी की बहन की शादी करनी है। उसके बाद सन्नी बाद सन्नी व उसकी शादी करवा देगे और कहे कि उन्हें पैसों की आवश्यकता है। वह उसके बहकावे में आकर अपने स्व माता के सारे जेवर जिसमें तीन जोड़ा सोने का झाला व एक सोने की अंगुठी व एक सोने का हार करीब तीन लाख रुपये का घर से लाकर उपरोक्त लोगों को दे दिया। लक्ष्मण, रमेश व छेदी उपरोक्त चौकाघाट के मकान के अंदर पीड़िता व सन्नी सोनकर को कमरे में बंद कर देते थे। सन्नी पीड़िता को विवाह का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाता था, उसकी बहन खुशबू भी अक्सर कमरे में रहती थी और बेशर्मी से हसती थी, कमरे के बाहर बैठकर पहरा भी देतीं थी।

 भाई ने कहा गलतफहमी में बहन ने मुकदमा दर्ज कराया था

राहुल जायसवाल जो पीड़िता का भाई है और जिसे पीड़िता ने सबसे पहले कथित घटना के बारे में बताये जाने का कथन किया है। परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बहन के साथ जो हुआ उसमें उसकी बहन की सहमति थी, जिस के संबंध में उसकी बहन ने उसे बताया था। आरोपी के घर वालों ने उन्हें कभी धमकाया नहीं था। उसकी बहन ने गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करा दिया था।


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