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बिल्डरों और ग्राहकों से विवाद के निपटारों के लिए कंसिलिएशन फोरम के गठन को शासन से मिली मंजूरी



 26/Nov/18

आवंटियों व प्रमोटर्स के विवाद के निपटारे के लिए भू-संपदा विनिमय प्राधिकरण रेरा कानून बना है, जिसके लिए लखनऊ जाना पड़ता था पर अब इस तरह के विवादों के वाराणसी में ही निपटारे हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नें 'कंसिलिएशन फोरम' के गठन हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। इस फोरम में वाराणसी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एसोशिएशन (क्रेडाई) के पांच व प्राधिकरण से एक सदस्य होंगे। वाराणसी फोरम में क्रेडाई के अनुज डिडवानिया, अनिल कुमार सिंह, अभिनव पांडेय, आरसी जैन और मयंक गुप्ता के नाम है। जिन शहरों में शिकायतों की संख्या ज्यादा होगी वहां सब फोरम का गठन किया जाएगा। इसमें होम बायर्स एसोसिएशन के पांच, क्रेडाई के पांच व प्राधिकरण के एक सदस्य होंगे।

वाराणसी समेत 18 प्राधिकरणों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे लखनऊ की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। अभी तक आवंटियों व प्रमोटर्स के विवादों का निपटारा रेरा के लखनऊ स्थित कार्यालय पर होता है। फोरम के गठन के बाद मामला पहले फोरम के सामने पेश किया जाएगा जहां हल न निकलने पर उसे रेरा के पास भेज दिया जाएगा। आनलाइन आवेदनों का प्रबंधन रेरा मुख्यालय द्वारा ही किया जाएगा। फोरम की बैठक प्राधिकरण में ही होगी।


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