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धोखाधड़ी के मामले में फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी खारिज



 03/Dec/21

धोखाधड़ी के मामले में थाना देवगांव जिला आजमगढ़ निवासी फर्जी सीबीआई सब इंस्पेक्टर कृष्ण पाल सिंह की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

अदालत में डीजीसी आलोक चंद शुक्ला ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी संजय कुमार मौर्या ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 7 सितम्बर 2021 को शाम 5-6 बजे के करीब चार व्यक्ति उसके फर्म मौर्या इंटर प्राइजेज पर आये और उसमें से एक व्यक्ति ने अपने को सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बताते हुए कहा कि तुम्हारी कंपनी में फर्जी कार्य होता है, जिसकी जाॅच करनी है, जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने फोन पर बात की तो एक व्यक्ति अपने को आर0 रजत बताया तथा उसे बाबतपुर स्थित आर0 रनवे होटल में मिलने को बुलाया तथा बताया कि रात 8:30 बजे को उसकी फ्लाइट है, जल्दी आओ नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब प्रार्थी और उसका ड्राइवर बाबतपुर स्थित उक्त होटल पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति ने बीस हजार रुपये की मांग किया। शक होने पर उसने अपने साथियों को इशारा किया, जिससे वह हट बढ़ गए। उक्त फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा लोगों से धन उगाही की जाती है। उसमें से एक व्यक्ति अपने को दीपक मिश्रा धरसौना बता रहा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की तो आरोपी कृष्ण पाल सिंह का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने उसे अभियुक्त बना दिया।


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