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चैन लूट की बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 18/Dec/21

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने चैन लूट बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। कोलकाता, बंगाल निवासी आरोपित सविता मुडलियार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी सुनीता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 4 दिसंबर 2021 को दर्शन के लिए संकट मोचन मंदिर में अपने रिश्तेदार धीरज गुप्ता व अपने भाई शिव चन्द गुप्ता के साथ दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आये तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी तुम्हारा सोने का चेन कहा है, तब वादिनी को जानकारी हुई कि मेरा चैन गले से किसी ने चुरा लिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की तो आरोपित का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे पकड़ कर चैन लूट में जेल भेज दिया।


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