MENU

फर्जी आधार कार्ड के जरिए गाड़ी ट्रांसफर करने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 13/Jan/22

फर्जी आधार कार्ड के जरिए गाड़ी ट्रांसफर करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भष्टाचार निर्माण अधिनियम (तृतीय) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने गुजराती गली, सोनिया, थाना सिगरा निवासी आरोपित जाबिर अहमद उर्फ जावेद को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी अधिवक्ता अल्ताफ आजम और मो सलाम ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कृष्णकांत पाण्डेय ने चेतगंज थाने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि जगतगंज स्थित प्रतिष्ठान पर रोज की तरह अपने आफिस में कार्य करने के लिए आया था। शाम को जब घर जाने के लिए निकला तो देखा कि मेरी गाड़ी हीरो सुपर स्प्लेंडर ब्लैक कलर का जिसका नंबर यूपी 65 बीएन 6563 गायब था।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपित जाबिर का पूर्व में अपर सेशन न्यायाधीश/ द्रुतगामी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। गाड़ी चोरी का मुकदमा न्यायालय में दाखिल होने पर पता चला कि विवेचक द्वारा धारा बढोत्तरी की गई है। वह निर्दोष हैं। उसने प्रतिरूपण द्वारा छल नहीं किया है और न ही बेईमानी से किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया है।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

5598


सबरंग