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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तथाकथित पत्रकार प्रहलाद मद्धेशिया की जमानत अर्जी ख़ारिज



 09/Feb/22

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलें में न्यायालय ने आरोपित तथाकथित पत्रकार की जमानत अर्जी  ख़ारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मोहल्ला बड़ादेव, थाना दशाश्वमेध निवासी व तथाकथित पत्रकार प्रहलाद मद्धेशिया उर्फ प्रहलाद गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता मयंक मिश्रा ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विनय यादव ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी का बी. एम. ब्रेकिंग न्यूज़ नाम से वेब न्यूज़ चैनल है, जिसका कार्यालय राय कटरा, चेतगंज से पियरी पुलिस चौकी रोड पर है। विगत कई दिनों से एक दबंग युवक प्रहलाद मद्धेशिया उर्फ प्रहलाद गुप्ता वादी की पत्नी भुनेश्वर मलिक उर्फ सपना यादव को अपने साथियों नीलेश दुबे, वर्तिका दुबे, तालिब व प्रियांशु पांडे के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वादी विनय यादव की पत्नी सपना यादव ने 10 जून 2019 को अपने कार्यालय राय कटरा में नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वादी ने अपनी पत्नी को अचेतावस्था में मंडली चिकित्सालय में भर्ती कराया।


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