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महिला से मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों को नहीं मिली जमानत



 29/Apr/22

घर में घुसकर महिला से मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपितों को नहीं मिली राहत। न्यायालय अपर सिविक जज न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) की अदालत ने हौजकटोरा थाना दशाश्वमेध निवासी आरोपित नंदलाल सिंह वगैरह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता एवं समस्त तथ्यों व प्रतिनिधियों को दृष्टिगत रखतें हुए जमानत निरस्त कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध अधिवक्ता आर. के. सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार हौजकटोरा, थाना दशाश्वमेध निवासिनी वादिनी श्रीमती तिलोत्मा देवी पत्नि प्रेमनारायण सिंह ने थाना दशाश्वमेध में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 26 सितम्बर 2018 को रात्रि लगभग 9 बजे निजी कारण से अपने दूसरे मकान बड़ादेव जा रहीं थी कि पड़ोसी नन्दलाल सिंह, दिलीप सिंह निवासी हौजकटोरा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ लेनदेन (रूपमा - पैसा) की बात को लेकर के रास्तें में मुझे (अपशब्द) भद्दी - भद्दी गाली देने लगें। तब मैने कहा कि लाखों - लाखों रूपया बेईमानी करके रख लिये हो मेरा पूरा परिवार भूखमरी में पहुंच गया है तथा मानसिक रुप से हम लोग अत्याधिक परेशान हैं। इस बात पर उपरोक्त लोग और अत्याधिक उत्तेजित हो गए तथा मुझे लात-मुक्का, डंडे से मारने लगे जिससे मैं जान बचाकर वापस अपने घर में घुस आई तो नन्दलाल सिंह दिलीप सिंह व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति मेरे घर के अंदर घुस आए तथा मुझसे मारपीट किये। जब मैंने हल्ला-गुहार मचाया तो इकबाल अहमद एवं विरजिश दौड़े आये। नन्दलाल सिंह ने मेरा ब्लाऊज. फाड़ दिया तथा मेरे सीने में हाथ लगा दिया। मारपीट के दौरान मेरी एक तोले की सोने की जंजीर छीना-झपटी में गिर गई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जंजीर दिलीप सिंह लेकर भाग गए। मार-पीट के बाद भागते समय तीनों लोगों ने कहा कि रूपया नहीं देगे, इस बार तो बच गई हो अगली बार जान से मार डालेंगे। मारपीट में वादिनी का हाथ टूट गया जिसका ईलाज वह सरकारी अस्पताल में कराई।


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