दिवानी न्यायालय में चल रहे मुकदमे को उठाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मां सहित दो भाईयों को जमानत मिल गयी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश शर्मा की अदालत ने 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अमरा चौराहा थाना रोहनिया निवासी वादी दुर्गा सोनकर ने 1 जनवरी 2018 को रोहनिया थाने में अपनी मां व तीन भाईयों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह अपने तीन भाईयों में अर्जुन सोनकर, चंद्रिका सोनकर, भगवान दास के खिलाफ़ पहलें से दिवानी न्यायालय में मुकदमा किया है जिसके दुश्मनी वस वादी के भाई भगवान दास सोनकर, अर्जुन सोनकर, चंद्रिका सोनकर मां प्यारी देवी को लेकर सुबह 8:30 बजे प्रार्थी के दरवाज़े पर पहुंच कर प्रार्थी को दिवानी न्यायालय में चल रहे मुकदमें को उठा लेने की धमकी दिये। प्रार्थी द्वारा मुकदमा उठाने से इन्कार करने पर प्रार्थी के तीनों भाईयों ने प्रार्थी को अपमानजनक शब्दों में गाली देतें हुए प्रार्थी के साथ हत्थापायी किये। प्रार्थी जान बचाकर घर में भागा तो प्रार्थी के तीनों भाईयों ने प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी को मारापीटा और गला दबा कर जान से मारने जा रहे थे। प्रार्थी की पत्नि ने प्रार्थी की जान बचाने की आवाज़ लगायी जिससे आसपास के लोग आ गये, जिसके वजह से प्रार्थी की जान बच गयीं। जाते वक्त प्रार्थी के भाई एवं उनकी मां बोली इस बार लोगों के आ जाने से जान बच गयी और अगली बार आऐगे तो पुरे परिवार को मारपीट कर जान ले लेंगे। प्रार्थी इस घटना की जानकारी चौकी ईंचार्ज अखरी को दी।