प्रभारी सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने लूट के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। सदर बाजार थाना कैंट निवासी आरोपित राजाबाबू अग्रहरि को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चिंतामणि तिवारी व मिथिलेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शीतला चरण कश्यप ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि वह 26 जून 2021 को समय 1 : 00 बजे कैंट स्टेशन वाराणसी से गेट नंबर 2 पर घर जाने के लिए खड़ा था कि वहां पर पहलें से खड़े राजा बाबू, सोनू सिंह तथा अजय ने उसे मारापीटा व जेब में रखें 18 हजार रुपये भी छीन लिये तथा उसके साथी बजरंगी पुत्र जितेंद्र सेराज को भी बुरी तरह मारा पीटा।