चोलापुर थाना क्षेत्र के मारपीट के एक मामलें में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विश्वजीत सिंह की अदालत ने चोलापुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी अखिलेश सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, भोले सिंह, शंकर जायसवाल, राहुल सिंह, संतोष उर्फ सतीश जायसवाल व गोपाल मिश्रा को आरोप सिध्द न होने पर संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे व उनके सहयोगी संतोष कुमार और विनीत सेठ ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक आरोप था कि 4 मई 2014 को सभी आरोपित एक राय होकर वादी मनोज कुमार के घर चढ़ आये और एक लाख रुपये रंगदारी की मांग करने मना करने पर सभी ने गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। शोर सुनकर उसका भाई व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।