घर में घुसकर मारपीट, बलवा व जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आरोपित को जमानत दे दी। ग्राम पतेरवा, नई बाजार थाना सारनाथ निवासी आरोपित रमेश सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी व प्रदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अर्जुन यादव ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 7 सितंबर 2020 को अभिषेक सिंह वादी से जनरेटर से पानी चलाने के लिए केबल तार मांगा तो वादी ने केबल तार जनरेटर के मालिक के सामने ही यह कह कर दिया कि रात का समय है, भर कर दे देना, तो अभिषेक ने कहा ठीक है। फिर लगभग 4 घंटे बीत जाने पर रात 10:00 बजे वादी ने अपने छत से आवाज देकर कहा कि रात ज्यादा हो रही है केबल कोई उठा लेगा, उस समय अभिषेक अपने परिवार के साथ बाहर ही खड़ा था। उसकी मां बोली खुद ही उठा लो तो वादी ने कहा उस समय तो आप कह रहे थे कि ठीक है पहुंचा देंगे, फिर वादी खुद ही केबल तार समेट कर घर लाया। 9 सितंबर 2020 को अभिषेक सिंह, प्रिंस सिंह, पूनम सिंह, काजल, रमेश सिंह सभी एक राय होकर लाठी डंडे और रॉड लेकर वादी के घर में घुस आए और जान से मार कर परिवार सहित घर में आग लगा देने की धमकी देने लगे। वादी को पकड़कर उसकी पत्नी पर टूट पड़े। प्रिंस ने राड से जान से मारने की नियत से वादी पर प्रहार कर दिया, जिससे बहुत खून बह रहा है औरों ने वादी व उसकी पत्नी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिसका बाद में बच्चों ने फोटो वीडियो लिया है, आसपास के लोगों के जुटने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।