MENU

विवेचक व थाना प्रभारी को तलब करने का आदेश



 24/May/22

वादी मुकदमा के पत्नि के साथ घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले विवेचक व थाना प्रभारी लालपुर - पांडेयपुर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने तलब करने का आदेश दिया है। अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

प्रकरण के मुताबिक थाना लालपुर - पांडेयपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने 11 नवम्बर 2021 को दिये गये प्रार्थनापत्र में अंतर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी में आदेश करते हुए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 445/ 2021 अंतर्गत धारा 448, 506, 452 354 ख आईपीसी में दर्ज किया गया था। जिसके संदर्भ में वादी मुकदमा के अधिवक्ता अनुज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रगति आख्या सीजेएम न्यायालय के माध्य से मागी गई थी, जिसपर थाना से विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में वादी मुकदमा के विरुद्ध ही आरोपपत्र प्रेषित करने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट को सीजेएम भारतेन्द्र सिंह ने विवेचक और थाना प्रभारी को दिनांक 23 मई 2022 को तलब करते हुए उनसे पूछा है कि क्यो न आपके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

4495


सबरंग