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महिला से गाली-गलौज व चेन लूट के मामले में अमित प्रकाश व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश



 24/May/22

महिला से गाली-गलौज व चेन लूट के मामले में अदालत ने रोहनिया थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर तीन दिन में न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोतमा नागेश की अदालत ने यह आदेश वादिनी कामायनी सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद दिया। अदालत में वादिनी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने रखा।

प्रकरण के मुताबिक वादिनी मुकदमा कामायनी सिंह ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा (156/3) के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था की वादिनी एक कामकाजी महिला हैं तथा उसके रिश्तेदार लोगों से जमीन का विवाद है, जिसके बाबत वादिनी द्वारा पूर्व में भी कई अपराधिक मुकदमे कायम कराया गया है। 14 अप्रैल 2022 को वादिनी दिन में लगभग 2:00 के करीब रोहनिया दरेखू मार्ग पर अपने दोस्त गौरव गुप्ता के साथ जमीन देखने के लिए गई थी, उसी समय पीछे से पीछा कर रहे हैं अमित प्रकाश सिंह व राम प्रकाश सिंह तथा मोटरसाइकिल सवार दो अन्य व्यक्ति जिन्हें देखकर मैं पहचान सकती हूं। अचानक मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। प्रार्थनी जब तक कुछ समझ पाती तब तक उपरोक्त लोग प्रार्थनी के दोस्त गौरव गुप्ता को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे, विरोध करने पर धक्का-मुक्की करने लगे। धक्का-मुक्की के दौरान अमित प्रकाश सिंह ने प्रार्थनी की 10 ग्राम की सिकड़ी जो प्रार्थनी पढ़ने हुई थी निकाल लिए और प्रार्थनीय के विरोध करने पर धक्का देकर भागने लगे। मौके पर उपस्थित लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया मगर भाग निकले। प्रार्थनीय ने घटना की सूचना थाने पर दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थनी ने इसके पश्चात जरिए रजिस्टर्ड डाक उच्च अधिकारी को सूचना दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मुकदमा पंजीकृत करने का याचना किया।


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