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कातिलाना हमला करने के मामले में आरोपित की जमानत खारिज



 24/Jun/22

कातिलाना हमले, के मामले में अदालत ने आरोपित को नहीं मिली राहत। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मध्यमेश्वर थाना कोतवाली निवासी रविंद्र उर्फ पप्पू के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी (पंकज) व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अधिवक्ता दिनेश पांडे ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 21 को समय लगभग 8:30 बजे वह अपने घर जा रहा था, तभी देखा कि उसके घर के सामने रविंद्रनाथ उर्फ पप्पू, दुर्गेश यादव, ऋषि यादव, गोलू यादव, डोलू यादव, संजय यादव व रामकिशन यादव वादी के बड़े भाई कृष्ण शंकर पांडे को मार रहे थे। वादी ने जब बीच बचाव किया तो सभी ने बोला कि बहुत आंख दिखाता है इसकी आंख फोड़ दो। तभी रविंद्र के ललकारने पर पप्पू यादव अपनी लाइसेंसी पिस्टल से व उसके साथ गोलू यादव जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया जो मिस हो गया। फिर गोलू यादव ने पप्पू से पिस्टल छीनकर उसके मुठिया से प्रहार किया। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया तभी गोलू यादव ने वादी के गले से चेन व जेब से 5000 रुपया छीन लिया। दुर्गेश यादव ने मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए घर में घुसकर धमकी दिया कि थाना जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे।


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