MENU

सूदखोरी व रंगदारी मांगने तथा हत्या की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी याचिका



 18/Jul/22

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने वाराणसी के चर्चित मुकदमा अपराध संख्या 72 सन् 2022 धारा 386, 504, 506 आईपीसी, थाना चेतगंज के मामले में अभियुक्त काशीनाथ सिंह व अपराध संख्या 74 सन 2022 में काशीनाथ सिंह व प्रेम शंकर सिंह उर्फ मीठे की अंतरिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि काशीनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, मटरू राय के विरुद्ध वादी मुकदमा रविंद्र जायसवाल द्वारा थाना चेतगंज वाराणसी में सूदखोरी व रंगदारी मांगने तथा हत्या की धमकी देने का आरोप लगाकर अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें 5 जुलाई 2022 को काशीनाथ सिंह व प्रेम शंकर सिंह उर्फ मीठे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय से अंतरिम जमानत आदेश प्राप्त किया था और जनपद न्यायाधीश द्वारा इन दोनों लोगों को 15 जुलाई 2022 को आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देशित किया था किंतु इन लोगों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण न कर मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर आत्मसमर्पण से मुक्त किए जाने की याचना की थी जिसका विरोध वादी रविंद्र जायसवाल के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, (एडवोकेट) व जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला ने किया तथा कहा कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्र की मेडिकल बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी व मुख्य चिकित्साधिकारी की देखरेख में जांच कराई जाए और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जमानत आवेदन को निरस्त किया जाए बचाव पक्ष व वादी पक्ष को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। अब दोनों ही अभियुक्तों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

5898


सबरंग