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यूपी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत दो को मिली जमानत



 26/Jul/22

अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) की अदालत ने यूपी कॉलेज के सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने, गाली-गलौज व मारपीट के मामले में ग्राम बरवा पोस्ट कटउवा थाना फूलपुर निवासी व यूपी कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अनुराग कुमार सिंह और ग्राम बेलखरा थाना अहरौरा मिर्जापुर निवासी विनय सिंह ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया, अदालत में आरोपी अधिवक्ता अमित सिंह टाटा, विवेक सिंह, आकाश गौतम व अभिषेक सिंह विशेन के साथ कोर्ट पहुंचे और समर्पण के बाद जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी यूपी कालेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ अवधेश सिंह ने 29 जनवरी 2020 को शिवपुर थाने में प्रतिमिकी दर्ज कराई थी।आरोप था कि कॉलेज के कई छात्र, जिसमें अनुराग कुमार सिंह (अन्नू), प्रशांत कुमार पांडेय (बाघा), पंकज सिंह (बागी), शिवम सिंह, दोपहर में अपने कुछ साथियों के साथ गाली-गलौज करते हुए प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे, तत्पश्चात विज्ञान भवन के पोर्टिंको के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सियों को पैर से मारकर व पटक कर तोड़ दिये तथा वहां खड़ी कुछ शिक्षकों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दी। ऐसा कर उन्होने सरकारी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने पर मैं वादी डॉ अवधेश सिंह कार्यालय से तुरंत घटनास्थल पर गया तो उपरोक्त छात्र मेरे साथ धक्का-मुक्की करने लगे।

विवेचना के क्रम में बयानों व अवलोकन, सीसीटीवी फोटेज से आरोपियों का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की क्षति समेत आईपीसी की धारा 147, 323, 427, 504 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।


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