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दलीत उत्पीड़न के मामले में आरोपी को मिली जमानत



 22/Sep/22

दलीत उत्पीड़न व मारपीट के मामले के आरोपी को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायालय एससी /एसटी कोर्ट संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जमानत दे दी। फूलपुर निवासी आरोपी सोनू यादव को 50 - 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजत कांत सिंह, शाइनी शेख व अधिवक्ता सर्वजीत सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी देवेन्द्र सिंह ने 30 मार्च 2022 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप लगाते हुए बताया कि उसके सुपरवाइजर हिरन कुमार को सोनू यादव व उसके अन्य साथियों ने 29 मार्च 2022 रात 8:00 बजे घर से बुलाकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गालियां दी एवं मारा - पीटा।

वहीं अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजत कांत सिंह व अधिवक्ता शाइनी शेख ने तर्क दिया कि आवेदक /आरोपित सोनू यादव को गलत ढंग से झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, न ही गाली दी गई और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया।


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